भोपाल गैसकांड फैसले के मद्देनजर सुरक्षा के इंतजाम
जिला प्रशासन की ओर से जारी आदेश के मुताबिक सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक न्यायालय परिसर के चारों ओर लगभग एक किलो मीटर के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू रहेगी। अतिरिक्त जिला कलेक्टर रजनीश श्रीवास्तव के मुताबिक सोमवार को न्यायालय परिसर के आसपास किसी भी प्रदर्शन, सभा आदि की अनुमति नहीं होगी।
मालूम हो कि यूनियन कार्बाइड से 2-3 दिसम्बर 1984 की रात को रिसी जहरीली गैस ने हजारों लोगों की जान ले ली थी और तब से शुरू हुआ मौत का सिलसिला अब भी जारी है। 25 साल से जारी संघर्ष को सोमवार को कुछ हासिल होने की उम्मीद यहां के लोग लगाए बैठे हैं। सोमवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मोहन पी. तिवारी की अदालत द्वारा फैसला सुनाया जाने वाला है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












Click it and Unblock the Notifications