तालिबान कैदियों के मामले की जांच का आदेश
समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने राष्ट्रपति भवन के प्रवक्ता सियामेक हरवई के हवाले से बताया, "राष्ट्रपति ने शनिवार को न्याय मंत्री की देख-रेख में एक आयोग के गठन का आदेश दिया है। आयोग जेल में बंद तालिबान आतंकवादियों से जुड़े सभी मामलों की समीक्षा करेगा।"
उन्होंेने बताया कि राष्ट्रपति ने सामुदायिक परिषद 'राष्ट्रीय शांति सलाहकार जिरगा' की तालिबान आतंकियों के निर्दोष पाए जाने पर उन्हें रिहा करने के फैसले के बाद यह आदेश दिया गया है।
गौरतलब है कि 'राष्ट्रीय शांति सलाहकार जिरगा' की बैठक गत शुक्रवार को संपन्न हुई थी। इस दौरान सरकार और नाटो की नेतृत्व वाली अंतर्राष्ट्रीय सेना से निर्दोष तालिबान आतंकवादियों को छोड़ने और तालिबान के साथ वार्ता शुरू करने की बात कही गई थी।
अनुच्छेद 16 के घोषणा पत्र में कहा गया था कि अफगानिस्तान में संघर्ष खत्म कर मैत्रीपूर्ण रवैया अपना शांति व्यवस्था को सुनिश्चित करनी चाहिए।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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