राठौड़ की याचिका पर फैसला फिर टला (लीड-1)
चण्डीगढ़, 4 जून (आईएएनएस)। बहुचर्चित रुचिका गिरहोत्रा मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा के पूर्व पुलिस महानिदेशक एस. पी. एस. राठौड़ की जमानत याचिका पर फैसला शुक्रवार को एक बार फिर टाल दिया। अब राठौड़ को जमानत के लिए 29 जून तक इंतजार करना होगा।
उच्च न्यायालय की अवकाशकालीन खंडपीठ ने शुक्रवार को कहा कि मामले पर एक अन्य उचित खंडपीठ द्वारा जून 29 जून को गौर कर किया जाएगा। इस तिथि तक राठौड़ की जमानत याचिका न्यायालय में लंबित पड़ी रहेगी।
इससे पहले जिला एवं सत्र न्यायालय ने 25 मई को रुचिका गिरहोत्रा से छेड़छाड़ के मामले में राठौड़ को दोषी करार देते हुए 18 महीने की जेल की सजा सुनाई थी। इसके फौरन बाद राठौड़ को बुडै़ल जेल भेज गया था।
राठौड़ की पत्नी एवं वकील आभा ने 26 मई को उच्च न्यायालय में जमानत व पुनर्विचार याचिका दायर की थी। राठौड़ पर 1990 में रुचिका गिरहोत्रा से छेड़छाड़ करने का आरोप लगा था। इसके तीन साल बाद रुचिका ने आत्महत्या कर ली थी।
सीबीआई की विशेष अदालत ने राठौड़ को पहले छह माह का सश्रम कारावास और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। इसके बाद उन्हें तुरंत जमानत मिल गई थी। राठौड़ ने जनवरी में याचिका दायर कर उन पर लगाए आरोप को चुनौती दी थी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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