केतन देसाई की याचिका खारिज
याचिका को खारिज करते हुए न्यायाधीश मुक्ता गुप्ता ने कहा, "देसाई मुख्य अभियुक्त हैं और हिरासत में हैं। उनके खिलाफ अभी और भी शिकायतें आ रही हैं, इसलिए सभी शिकायतों की जांच के बाद ही उनकी याचिका पर विचार किया जाएगा। इन हालात में उन्हें जमानत नहीं दिया जा सकता।"
इससे पहले गुरुवार को देसाई की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। इस मामले के अन्य दो आरोपी जे.पी. सिंह को जमानत मिल चुकी है। इस मामले के एक और आरोपी को 100,000 रुपये के मुचलके पर छोड़ दिया गया है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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