राजस्थान में वेतन निर्धारण अधिसूचना के प्रारूप को मंजूरी
राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम-2008 में विभागवार पदों की अनुसूची में नाम अंकित नहीं होने से पदधारकों का वेतन स्थिरीकरण नहीं हो पाया था। अधिसूचना के प्रारूप में छूटे हुए पदों को शामिल होने से पदधारकों को रनिंग पे बैंड एवं ग्रेड पे का लाभ देते हुए वेतन स्थिरीकरण का लाभ मिल सकेगा।
राज्य सरकार के इस निर्णय से आयुर्वेद विभाग में वनस्पति विस्तार अधिकारी, महाविद्यालय शिक्षा विभाग के अधीन स्नातक महाविद्यालयों के पुस्तकालयाध्यक्ष एवं शारीरिक प्रशिक्षक, अधिस्नातक महाविद्यालयों के पुस्तकालयाध्यक्ष एवं शारीरिक प्रशिक्षक, शासन सचिवालय में खेल अधिकारी हरिशचंद्र माथुर, राज्य लोक प्रशासन संस्थान (एच.सी.एम. रीपा) में शोध अधिकारी, मुख्य प्रबंधक (विश्रांति), प्रकाशन अधिकारी तथा सहायक प्रोफेसर तथा जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग में पुस्तकालयाध्यक्ष पदों पर कार्यरत पदाधिकारियों को राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम-2008 के तहत रनिंग पे बैंड एवं ग्रेड पे के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण का लाभ मिल सकेगा।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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