मप्र के पूर्व मंत्री की जमानत याचिका खारिज
भोपाल, 24 मई (आईएएनएस)। दुर्गेश हत्याकांड में फंसे मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के विधायक कमल पटेल की जमानत याचिका इंदौर स्थित केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के विशेष न्यायालय ने सोमवार को खारिज कर दी। पटेल तीन जून तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे।
पूर्व मंत्री पटेल को गुरुवार को दो साल पहले हरदा जिले से लापता हुए दुर्गेश जाट प्रकरण में सीबीआई की लखनऊ शाखा के दल ने गिरफ्तार किया था। सीबीआई की विशेष न्यायाधीश शुभ्रा सिंह की अदालत ने पटेल को तीन जून तक के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था।
इस पर पटेल की ओर से विशेष न्यायाधीश आर. के. जोशी की अदालत में जमानत याचिका दाखिल की गई थी। न्यायाधीश ने पटेल की जमानत याचिका खारिज कर दी।
गौरतलब है कि दो साल पहले पांच मार्च 2008 को हरदा जिले के देवतालाब इलाके में पूर्व मंत्री पटेल के बेटे सुदीप का कांग्रेस नेता राजेंद्र पटेल से विवाद हुआ था, जिसमें गोलीबारी हुई थी। इस गोलीबारी में सुदीप का साथी दुर्गेश जाट घायल हुआ था। उसके बाद से दुर्गेश का कोई पता नहीं है।
उच्च न्यायालय के आदेश पर इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। जांच में सीबीआई ने पाया कि दुर्गेश को घायल होने के बाद अस्पताल न ले जाकर पटेल के बंगले पर ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। बाद में शव को ठिकाने लगा दिया गया। इतना ही नहीं राजेंद्र पटेल के घर हमला करने और घायल दुर्गेश को लाने में जिस वाहन का उपयोग किया गया था, उसके कलपुर्जे भी बदले गए।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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