राजनयिक माधुरी गुप्ता की जमानत याचिका खारिज (लीड-1)
गुप्ता (53) 29 मई तक न्यायिक हिरासत में हैं।
गुप्ता ने इस आधार पर जमानत मांगी थी कि पुलिस को किसी जांच के लिए उनकी जरूरत नहीं है।
गुप्ता के वकील जोगिंदर दहिया ने कहा, "गुप्ता को ऐसे समय में भी न्यायिक हिरासत में रखा गया है, जब पुलिस उन्हें और जांच के लिए नहीं चाहती।"
जमानत याचिका में यह भी कहा गया है कि गुप्ता उच्च रक्तचाप व मधुमेह से पीड़ित हैं और उनके परिवार में इस मामले को देखने वाला कोई नहीं है। दहिया ने कहा, "उनके माता-पिता दिवंगत हो चुके हैं और उनका भाई अमेरिका में है और ऐसे में वह खुद का ठीक से बचाव कर पाने में अक्षम हैं।"
मुख्य महानगर दंडाधिकारी कावेरी बावेजा ने इस आधार पर जमानत याचिका खारिज कर दी कि मामला अभी जांच के अधीन है।
दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी के अनुसार गुप्ता के लैपटाप की फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है और ऐसे समय में उन्हें जमानत देने से जांच प्रभावित हो सकती है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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