बाबरी विध्वंस मामले में आडवाणी के खिलाफ याचिका खारिज
उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्डपीठ ने 18 वर्ष पूर्व हुए विध्वंस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की अपील को खारिज कर दिया।
अयोध्या में छह दिसंबर 1992 को 16वीं शताब्दी की विवादित बाबरी मस्जिद को हिन्दू कट्टरपंथियों ने ढहा दिया था। इस मामले में आडवाणी सहित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कई नेता आरोपी हैं। निचली अदालत ने आडवाणी और 20 अन्य के खिलाफ आपराधिक आरोपों को खारिज कर दिया था।
निचली अदालत के फैसले के खिलाफ सीबीआई ने उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी।
उच्च न्यायालय के इस फैसले से आडवाणी के अलावा भाजपा के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी और विनय कटियार को भी राहत मिली है।
इस फैसले से भाजपा के पूर्व नेता कल्याण सिंह, उमा भारती और विश्व हिन्दू परिषद (वीएचपी) नेता अशोक सिंघल को भी राहत पहुंचेगा।
उच्च न्यायालय के फैसले के मुताबिक विध्वंस मामले में भाजपा, वीएचपी और बजरंग दल के 26 कार्यकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक मामला नहीं चलेगा।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।