रुचिका मामले में फैसला टला (लीड-1)
इससे पहले 11 मई को स्थानीय अदालत ने सजा को चुनौती वाली याचिका की सुनवाई के दौरान कहा था कि अदालत 20 मई को अपना फैसला सुनाएगी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरबीर सिंह ने कहा था कि राठौड़ की सजा को बढ़ाए जाने की याचिका को भी इसी दिन निपटाया जाएगा।
अदालत के अंदर 11 मई को सुनवाई के दौरान मुख्य शिकायतकर्ता आनंद प्रकाश, उनकी पत्नी मधु प्रकाश और रुचिका गिरहोत्रा के पिता एस. सी. गिरहोत्रा भी मौजूद रहे।
गिरहोत्रा ने 11 मई को संवाददाताओं से कहा था कि दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी हो गई है। सभी सबूत और दस्तावेज अदालत में सौंप दिए गए। अब सब कुछ न्यायाधीश के निर्णय पर निर्भर है। उन्होंने कहा था कि हम निश्चितरूप से राठौड़ के लिए लंबे समय के कारावास की उम्मीद कर रहे हैं।
अगस्त 1990 में हरियाणा के पंचकुला में 15 साल की रुचिका के साथ छेड़छाड़ के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने पिछले साल दिसंबर में राठौड़ को दोषी ठहराया था। छेड़छाड़ की घटना के तीन साल बाद रुचिका ने आत्महत्या कर ली थी।
राज्य के पूर्व पुलिस प्रमुख को छह महीने की सश्रम कैद और 1,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। राठौड़ को हालांकि जल्द ही जमानत मिल गई थी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।