1984 सिख विरोधी दंगा : गायब आरोप पत्र पर आदेश सुरक्षित
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वी. के. गोयल ने कहा कि आरोप पत्र पेश करने के संबंध में पुलिस को दिशा-निर्देश जारी किया जा सकता है। यदि ऐसा हुआ तो 21 मई को अदालत आरोप पत्र को मंजूरी दे देगी।
विशेष सरकारी वकील बी. एस. जून ने अदालत के सामने अपना पक्ष रखते हुए कहा, "नांगलोई पुलिस थाने में सज्जन कुमार को आरोपी बनाते हुए आठ अप्रैल 1992 को एफआईआर संख्या 67/87 के तहत आरोपपत्र तैयार किया गया था लेकिन इसे पुलिस की फाइलों में फेंक दिया गया और कभी अदालत में पेश नहीं किया गया।"
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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