सज्जन के खिलाफ 18 मई को आरोप तय होंगे (लीड-1)

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनीता गुप्ता ने मामले की जांच कर रही केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की उस याचिका को मंजूरी दे दी जिसमें सज्जन कुमार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा चलाने की मांग की गई थी।

सीबीआई के अनुसार 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद एक नवंबर को सज्जन कुमार ने सिखों की हत्या के लिए भीड़ को उकसाया था।

बलवान खोखर, महेंद्र यादव, कैप्टन भागमल, गिरधारी लाल और कृष्ण खोखर नामक अन्य अभियुक्तों पर भीड़ की अगुवाई करने और सिखों की हत्या करने का आरोप है।

सीबीआई दो अन्य मामलों में सज्जन कुमार और अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है। इन पर दंगों के दौरान भीड़ को भड़काने का आरोप है। इन दंगों के दौरान सिर्फ दिल्ली भर में 3,000 से ज्यादा सिख मारे गए थे।

अदालत ने 18 मई को धारा 302 (हत्या), 395 (डकैती), 427 (संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और अतिचार) और 153 ए (विभिन्न समुदायों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना ) के तहत औपचारिक आरोप तय किए जाएंगे।

आरोप तय होने के बाद मामले की सुनवाई होगी। इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1984 दंगों से जुड़े मामलों को छह महीनों के भीतर निपटाने के आदेश दिए थे।

उल्लेखनीय है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके ही सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या किए जाने के बाद ये दंगे भड़क उठे थे।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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