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कंपनी कानून न्यायाधिकरण पर सर्वोच्च न्यायालय सहमत (लीड-1)
सर्वोच्च न्यायालय की एक संविधान पीठ ने कहा कि राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण का गठन उच्च न्यायालय की शक्तियों के साथ किया गया है। इसलिए इसके और कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के सदस्यों का दर्जा न्यायाधीशों के दर्जे के बराबर होना चाहिए।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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