नार्को परीक्षण के लिए आरोपी की सहमति जरूरी : सर्वोच्च न्यायालय
नई दिल्ली, 5 मई (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को अपने एक फैसले में कहा कि नार्को परीक्षण के लिए आरोपी या संदिग्ध की सहमति जरूरी है।
अदालत के इस फैसले के मुताबिक आरोपी या संदिग्ध की सहमति के बगैर उसका नाकरे परीक्षण नहीं कराया जा सकता है और यदि ऐसा किया जाता है तो वह गैरकानूनी है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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