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भ्रष्टाचार के मामले में चौटाला को मिली अंतरिम जमानत
सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पी.एस. तेजी ने हरियाणा के वर्तमान विधायक 75 वर्षीय चौटाला की अंतरिम जमानत मंजूर की।
उल्लेखनीय है कि चौटाला की स्थाई जमानत की याचिका पर संभवत: मंगलवार को फैसला लिया जाएगा।
चौटाला के खिलाफ 20 अप्रैल को सीबीआई द्वारा आरोप पत्र दायर करने के बाद सीबीआई की अदालत ने उन्हें सम्मन जारी किया था।
सीबीआई ने 26 मार्च को चोटाला के खिलाफ वर्ष 1993 से 2006 के बीच ज्ञात स्रोत से अधिक 6.09 करोड़ रुपये की संपत्ति रखने के मामले में आरोपपत्र दायर किया था।
चौटाला पांच बार राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अंतिम बार वह जुलाई 1999 से मार्च 2005 के बीच मुख्यमंत्री रहे थे।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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