कसाब दोषी, 2 अभियुक्त बरी (लीड-2)
मुंबई, 3 मई (आईएएनएस)। मुंबई के 26/11 के आतंकी हमलों की जांच कर रही विशेष अदालत ने हमले के दौरान जीवित पकड़े गए एकमात्र पाकिस्तानी आतंकवादी मोहम्मद अजमल आमिर कसाब को सभी आरोपो में दोषी करार दिया जबकि दो अन्य आरोपियों फहीम अंसारी और सबाउद्दीन अहमद को बरी कर दिया।
विशेष अदालत के न्यायधीश एम. एल. ताहिलयानी ने अपने फैसले में 23 वर्षीय कसाब को दोषी ठहराया। वहीं फहीम और सबाउद्दीन को संदेह का लाभ देते हुए निर्दोष करा दिया गया। इन दोनों पर मुंबई हमले में पाकिस्तानी आतंकवादियों की मदद करने का आरोप था। ये दोनों भारतीय नागरिक है।
सरकारी वकील उज्वल निकम ने संवाददाताओं को बताया, "अदालत ने कसाब को सभी मामलों में दोषी करार दिया है। इस फैसले के बाद कसाब के रूप में आतंकवाद का नया चेहरा सामने आ गया है।"
निकम ने कहा, "मैं इस फैसले से खुश हूं लेकिन इस बात का दुख है कि फहीम अंसारी और सबाउद्दीन को बरी कर दिया गया। उन्हें संदेह के आधार पर निर्दोष बताया गया है। निश्चित तौर इस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दी जाएगी।"
उल्लेखनीय है कि 26 नवंबर, 2008 की रात पाकिस्तान से आए 10 आतंकवादियों ने मुंबई के विभिन्न स्थानों पर हमला बोला था। लगभग 60 घंटे तक इन आतंकवादियों और सुरक्षाकर्मियों के बीच चले संघर्ष में 166 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 244 घायल हो गए थे।
इन 10 आतंकवादियों में से नौ को मार गिराया गया था जबकि कसाब को जिंदा पकड़ने में सुरक्षाबलों को सफलता मिली थी। इन आतंकवादियों ने छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्थित वर्ल्ड हैरिटेज बिल्डिंग, ताजमहल पैलेस, टॉवर होटल, होटल ओबेरॉय ट्राइडेंट, कामा हॉस्पिटल और नरीमन हाउस को निशाना बनाया था।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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