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सर्वोच्च न्यायालय का पुलिस अधिकारी को जमानत से इंकार
मुख्य न्यायाधीश के.जी.बालाकृष्णन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस समय न्यायिक हिरासत में रखे गए अधिकारी से कहा कि वह मामले की जांच कर रही सीबीआई के सामने अपनी जमानत की याचिका पेश करे।
सोहराबुद्दीन शेख की नवंबर 2005 में हुई कथित हत्या के मामले में अब तक 15 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस का दावा था कि उसने नवंबर 2008 में अहमदाबाद के समीप सोहराबुद्दीन को एक मुठभेड़ में मार गिराया था। उसकी पत्नी कौसर बी भी तभी से लापता थी।
सोहराबुद्दीन के भाई रुबाबुद्दीन शेख की सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका के बाद सभी पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी की गई।
रुबाबुद्दीन ने कहा कि उसके भाई और पत्नी को हैदराबाद से नासिक जाते समय गुजरात और राजस्थान पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्तों ने 25 नवंबर 2005 को उठा लिया था।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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