पैलिन के ई-मेल से छेड़छाड़ करने वाला दोषी सिद्ध
अदालत ने शुक्रवार को 22 वर्षीय डेविड करनल को दो आरोपों में दोषी माना। उन पर एक कंप्यूटर के अनधिकृत इस्तेमाल और न्याय प्रक्रिया में रुकावट पैदा करने का आरोप लगाया गया था। अदालत ने उसे पहचान चुराने का दोषी नहीं पाया है।
समाचार पत्र 'द वाशिंगटन पोस्ट' के मुताबिक न्यायाधीश थॉमस फिलिप्स ने पहचान चुराने के आरोप को गलत बताया है लेकिन उन्होंने सजा की तारीख मुकर्रर नहीं की है।
करनल को पैलिन का ई-मेल खोलने का दोषी पाया गया। जब करनल ने ऐसा किया था उस समय 2008 में पैलिन रिपब्लिकन पार्टी की उप-राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थीं।
बचाव पक्ष के वकील वेड डेविस ने करनल के इस कृत्य को मजाक कहा है। अभियोजन पक्ष का दावा है कि करनल, पैलिन के अभियान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था।
न्याय प्रक्रिया में रुकावट पैदा करने के लिए ही उन्हें 20 वर्ष तक की सजा हो सकती है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












Click it and Unblock the Notifications