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पंजाब के पूर्व मुख्य सचिव को जेल की सजा

By Staff
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केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के विशेष न्यायाधीश दर्शन सिंह ने इस पूर्व आईएएस अधिकारी के ऊपर 30,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है, हालांकि 100,000 रुपये के मुचलके पर सिंह जमानत पर हैं।

सीबीआई अधिकारियों के मुताबिक सिंह को आय के ज्ञात स्रोतों से 24 लाख रुपये अधिक संपत्ति रखने का दोषी करार दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 1997 में पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के कार्यकाल में सिंह प्रमुख सचिव थे। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार निवावरण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत पूर्व आईएएस अधिकारी को दोषी पाया।

सिंह के वकील एस. पी. एस. भुल्लर ने कहा कि वह फैसले के खिलाफ जल्द ही पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में अपील दायर करेंगे।

सिंह वर्ष 1973 बैच के पंजाब कैडर के आईएएस अधिकारी हैं और बादल के मुख्यमंत्री कार्यकाल में वह 12 फरवरी 1999 को प्रमुख सचिव नियुक्त किए गए थे।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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