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उप्र में एसी के इस्तेमाल पर रोक लगेगी
उत्तर प्रदेश बिजली कार्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) के अनुसार यह आदेश रविवार से अमल में आ जाएगा और 15 जुलाई तक जारी रहेगा। मौसम की स्थिति में सुधार होने पर इस आदेश को रद्द किया जा सकता है।
इस आदेश का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। आदेश का उल्लंघन करने पर 500 रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है।
उत्तर प्रदेश में व्यस्त समय के दौरान 9,000 मेगावाट बिजली की आवश्यकता होती है, जबकि बिजली की उपलब्धता 6,500 मेगावाट तक ही है।
राज्य में बिजली की समस्या को देखते हुए यूपीपीसीएल ने आठ रुपये प्रति यूनिट की दर से हिमाचल प्रदेश से 300 मेगावाट बिजली की मांग की है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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