दिल्ली विस्फोट : आरोपी की मां ने कहा, उसका बेटा नाबालिग

अहमद की मां ने अदालत को बताया कि उसके बेटे की सही जन्म तिथि नौ फरवरी 1992 है। दिल्ली में सितम्बर 2008 में हुए विस्फोट के समय उसकी उम्र साढ़े 16 साल थी, जो कानूनी तौर पर नाबालिग है।

इसके पहले अदालत में दो स्कूलों के अधिकारियों ने अहमद की दो जन्म तिथि वाले दस्तावेज दिए थे।

अहमद की मां नई दिल्ली में 13 सिम्बर 2008 को हुए सिलेसिलेवार बम धमाकों के समय अपने बेटे के नाबालिग होने के संबंध अदालत में पेश हुई। इस विस्फोट में 26 लोग मारे गए थे और 135 जख्मी हुए थे।

मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कावेरी बावेजा ने कहा कि गवाहों की जांच पूरी हो गई है। अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष अगले एक मई को गवाहों के बयान के आधार पर तर्क रखेंगे।

अदालत अहमद के दो विद्यालयों 'महादेव इंटर कॉलेज आजमगढ़ उत्तर प्रदेश' और 'बृहन मुंबई महानगर पालिका स्कूल मुंबई' के प्रधानाचार्यो द्वारा जन्म तिथि से जुड़े दस्तावेज का परीक्षण कर चुकी है।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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