कांग्रेस विधायक को मिली जमानत
बृजेंद्र सिंह राठौर के अधिवक्ता मानवेंद्र सिंह ने आईएएनएस को बताया, "सुनील नायक हत्याकांड के बाद से ही राठौर फरार चल रहे थे। उन्हें समय-समय पर सर्वोच्च न्यायालय से राहत मिलती रही है, इसी क्रम में 15 अप्रैल को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी पर रोक लगाए जाने के बाद राठौर गुरुवार को अतिरिक्त न्यायिक दंडाधिकारी पी. के. गोधा की अदालत में उपस्थित हुए जहां से उन्हें 50 हजार के मुचलके पर जमानत मिल गई।"
विशेष न्यायालय में हुई सुनवाई के बाद राठौर पर आरोप तय कर दिए गए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 26 जून को होगी। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय परिसर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था।
गौरतलब है कि राठौर और नायक टीकमगढ़ जिले के पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार थे। मतदान खत्म होने के बाद हुए विवाद में सुनील नायक की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।