दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को उम्र कैद
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता नीलमणि स्वान ने आईएएनएस को बताया कि त्वरित अदालत के न्यायाधीश प्रद्युम्न कुमार नायक ने 22 गवाहों के बयान सुनने के बाद 36 वर्षीय चित्त रंजन साहू को इस मामले में दोषी करार दिया।
उल्लेखनीय है कि 28 अप्रैल 2009 को आरोपी साहू ने भद्रक जिले के अमरगदिया गांव के समीप अधिवक्ता तपस्विनी पांडा की दुष्कर्म करने के बाद हत्या कर दी थी।
पीड़ित महिल उड़ीसा उच्च न्यायालय में अधिवक्ता थी और साहू उसका मुवक्किल था।
पीड़ित महिला के मोबाइल रिकार्ड के आधार पर पुलिस ने साहू को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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