आसाराम बापू के खिलाफ सम्मन
पटना व्यवहार न्यायालय की प्रथम श्रेणी की न्यायिक दंडाधिकारी दिव्या वशिष्ठ ने बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के प्रशासक किशोर कुणाल की ओर से 21 मार्च 2009 को दाखिल एक शिकायत पर सुनवाई के बाद सम्मन जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 22 मई को होगी।
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि आसाराम बापू की शह पर उनके शिष्यों स्वामी नरेंद्र गोस्वामी उर्फ नरेंद्र ब्रह्मचारी और जय कुमार सिंह उर्फ जय भाई ने पटना के कदमकुआं स्थित भीखमदास ठाकुरबाड़ी की जमीन पर कथित अवैध कब्जा कर लिया था। पटना उच्च न्यायालय के आदेश से उक्त जमीन का दखल कब्जा धार्मिक न्यास परिषद को दिया गया। इसके बाद आसाराम बापू के शिष्यों ने एक जुलूस निकालकर धार्मिक न्यास परिषद के प्रशासक के खिलाफ अपमानजनक नारे लगाए थे। आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 500, 508, 120 (बी) और 109 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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