जयपुर में मोबाइल टॉवर लगाने से पाबंदी हटाई
प्रार्थना पत्र टाटा टेलीकॉम की ओर से कहा गया कि जयपुर शहर में मोबाइल टावर तय मापदंडों के अनुसार ही लगाए जाते हैं और उनमें कहीं भी कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया जा रहा है। कंपनी ने इसी आधार पर शहर में मोबाइल टावर लगाए जाने की अनुमति मांगी।
न्यायाधीश ने प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर शहर में मोबाइल टावर लगाए जाने पर लगी रोक को हटा दिया। गौरतलब है कि उच्च न्यायालय ने पिछले साल 7 दिसंबर को राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि शहर में कहीं पर भी मोबाइल टावर लगाए जाने की अनुमति देने के लिए अदालत से इजाजत लेनी होगी। यह आदेश अदालत ने विमला देवी की याचिका पर दिया था।
याचिका में विमला देवी ने दुर्गापुरा के श्रीजी नगर मोबाइल टावर लगाए जाने के विरोध करते हुए कहा था कि रिहायशी क्षेत्र में मोबाइल टावर से कैंसर के मरीज व विकलांग प्रभावित होते हैं और यह मानव मस्तिष्क पर भी विपरीत प्रभाव डालता है। बाहर के देशों अमेरिका, ब्रिटेन, चीन व पाकिस्तान में मोबाइल टावर के लिए नियम बने हुए हैं, लेकिन यहां पर कोई नियम नहीं है। याचिका में गुहार की गई कि मोबाइल टावर लगाने के लिए नियम बनाए जाएं।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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