जेसिका हत्याकांड: मनु शर्मा की सजा बरकरार (लीड-2)
जेसिका की अप्रैल, 1999 में दिल्ली के एक पब में हत्या कर दी गई थी। न्यायमूर्ति पी. सथशिवम और न्यायमूर्ति स्वतंतर कुमार की खंडपीठ ने सोमवार को मनु शर्मा की याचिका को खारिज करते हुए उसे इस मामले में दोषी माना।
खंडपीठ ने मनु के वकील और पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री राम जेठमलानी की उस दलील को खारिज कर दिया कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने मीडिया के दबाव में आकर फैसला सुनाया था। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने यह साबित कर दिया है कि मनु इस हत्याकांड का दोषी है।
मनु ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर रखी थी। उसे दिसंबर, 2006 में उच्च न्यायालय ने इस मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
सर्वोच्च न्यायालय के ताजा फैसले पर जेसिका की बहन सबरीना ने भी खुशी जताई। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, "मैं इस फैसले से बहुत खुश हूं। आज इससे बेहतर बात मेरे और मेरे परिवार के लिए कुछ भी नहीं हो सकती। इससे हमें बहुत राहत और संतुष्टि मिली है।"
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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