22 प्रदूषणकारी इकाइयों को बंद करने का आदेश
अदालत ने दक्षिण गुजरात के वलसाड जिले में स्थित सारिगाम इंडस्ट्रियल एसोसिएशन को 22 इकाइयों को बंद करने का आदेश दिया है। यह आदेश सरदार वल्लभभाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एसवीएनआईटी) के निरीक्षण रिपोर्ट के बाद दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन इकाइयों से उत्सर्जित पदार्थो के निपटान के लिए वहां कोई सुविधा नहीं है।
मुख्य न्यायाधीश एस.जे.मुखोपाध्याय और न्यायमूर्ति अकील कुरेशी की खंडपीठ ने एक हाउसिंग सोसायटी के रहिवासियों की ओर से जारी जनहित याचिका पर यह आदेश जारी किया। रहिवासियों का आरोप था कि इन इकाइयों से निकलने वाले उत्सर्जित पदार्थो को बिना शोधन किए सीधे समुद्र में डाल दिया जाता है, जिससे समुद्री जीवन को नुकसान पहुंच रहा है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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