मंदिर को सोना-चांदी बेचने की अनुमति
शिमला, 13 अप्रैल (आईएएनएस)। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मंगलवार को राज्य प्रशासन के अंर्तगत आने वाले मंदिरों में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए जाने वाले सोना-चांदी को बेचने की अनुमति दे दी।
विधानसभा में नौ अप्रैल को 'हिमाचल प्रदेश हिन्दू लोक धर्म संस्थान एवं धर्मार्थ दान विधेयक-2010' पेश किया गया था। विपक्ष की गैर मौजूदगी में यह विधेयक सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। कांग्रेस अन्य मुद्दों पर सहमति न बनने की वजह से विधानसभा से बर्हिगमन कर गई थी।
विधेयक पारित होने से अब मंदिर प्रशासन को सोना और चांदी बेचने की अनुमति मिल गई है।
इस कानून के मुताबिक 10 फीसदी सोना मंदिर से जुड़े विभिन्न गतिविधियों पर खर्च किया जा सकता है। इसके साथ ही 20 फीसदी सोना भारतीय स्टेट बैंक में 'गोल्ड बांड स्कीम' के तहत निवेश किया जा सकता है और 70 फीसदी मंदिर अपने पास रख सकता है।
चढ़ावे में चांदी के 60 फीसदी हिस्से को सिक्के में बदला जा सकता है और श्रद्धालुओं को भी बेचा जा सकता है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












Click it and Unblock the Notifications