चण्डीगढ़ में तंबाकू विक्रेताओं को लाइसेंस

चण्डीगढ़, 4 अप्रैल (आईएएनएस)। देश का प्रथम धुआं-मुक्त शहर होने का गौरव प्राप्त करने वाले केंद्र शासित चण्डीगढ़ में तंबाकू विक्रेताओं को लाइसेंस दिया जाएगा। माना जा रहा है कि इस कदम से तंबाकू उत्पाद नियंत्रण अधिनियम (सीओटीपीए) के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद मिलेगी।

चण्डीगढ़ के गृह एवं स्वास्थ्य सचिव राम निवास ने रविवार को बताया, "इस प्रस्ताव को चण्डीगढ़ तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ (सीटीसीसी) ने पहले ही मंजूरी दे दी है और जल्द ही इसके दिशानिर्देशों को लागू करने की दिशा में हम काम शुरू कर देंगे।"

उन्होंने कहा, "शहर में आने वाले पर्यटकों को इस बारे में जागरूक करने के लिए बस अड्डों, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा और अन्य प्रवेश स्थानों पर चण्डीगढ़ के धुआं-मुक्त होने की जानकारी वाले होर्डिग लगाने संबंधी निर्देश भी हमने जारी कर दिए हैं।"

पिछले कुछ महीनों के दौरान धुआं-मुक्त प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ 744 चालान काटे गए।

इस प्रावधान के तहत स्थानीय लोग सीओटीपीए के उल्लंघन संबंधी शिकायतों को सबूत के साथ ई-मेल के माध्यम से भी दर्ज करा सकते हैं।

निवास ने कहा, "सीओपीटीए के लिए प्रत्येक पुलिस थाने में एक अतिरिक्त स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) की निुयक्ति की गई है।"

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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