मप्र में आतंकवाद निरोधी विधेयक पारित
प्रदेश के गृहमंत्री उमा शंकर गुप्ता ने 18 मार्च को विधानसभा में मध्य प्रदेश आतंकवादी एवं उच्छेदक गतिविधियां तथा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक पेश किया था। जिस पर गुरुवार को चर्चा हुई। कांग्रेस ने पेश किए गए विधेयक पर जमकर हंगामा किया और विधेयक की प्रतियां फाड़ते हुए कांग्रेस के साथ बहुजन समाज पार्टी के विधायकों ने बहिर्गमन किया। इसके बावजूद विधेयक पारित हो गया।
इस विधेयक में प्रावधान है कि आतंकी वारदात में किसी की मौत होती है तो आरोपी को सजा-ए-मौत तक की सजा होगी। इसके अलावा साजिश में शामिल व्यक्ति को पांच साल की सजा और पांच लाख तक का जुर्माना होगा। आतंकी गतिविधियों के प्रकरणों की सुनवाई विशेष अदालतों में होगी। विस्फेाटक पदार्थ व जैविक व रासायनिक पदार्थ रखने वाले को आजीवन कारावास व 10 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा।
उमाशंकर गुप्ता का कहना है कि यह कानून प्रदेश की जरूरत है, यह महाराष्ट्र कंट्रोल आफ आर्गनाइज क्राइम एक्ट 1999 के ही समान है और यह किसी वर्ग विशेष के खिलाफ नहीं है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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