सगोत्र शादी करने पर दंपति की हत्या में 6 दोषी करार
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाणी गोपाल शर्मा की अदालत ने इन्हें दोषी करार दिया। इस मामले में 29 मार्च को सजा सुनाई जाएगी।
उल्लेखनीय है कि कैथल में एक दुकान चलाने वाले 23 वर्षीय मनोज ने अपने ही गोत्र की कारोरन गांव की रहने वाली 19 वर्षीय बबली से शादी की थी। यह शादी लड़की के परिवारवालों को मंजूर नहीं थी। मई 2007 में दोनों अपने घर से भाग गए थे लेकिन एक महीने बाद इस दंपति की हत्या कर दी गई थी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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