गुर्जर आंदोलन पर राजस्थान सरकार को नोटिस
मुख्य न्यायाधीश जगदीश भल्ला और न्यायाधीश मनीष भंडारी की खंडपीठ ने इस याचिका की सुनवाई की। अदालत ने इस बात पर चिंता जताई है कि महापड़ाव को लेकर जनता और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा को लेकर सरकार ने क्या इंतजाम किए हैं।
सरकारी महाधिवक्ता गिरधारी सिंह बाफना ने अदालत को बताया कि सरकार पूरी तरह सजग हैं। जनता की सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए हैं। पुलिस और कानून व्यवस्था को पूरी तरह चौकस किया गया है।
अदालत का कहना था कि पिछले गुर्जर आंदोलन में कई लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। रेलवे ट्रैक उखाड़ दिए थे, बसें जला दी थी। राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई थी। ऐसे में इस बार दोबारा ऐसी स्थिति नहीं आए इसके लिए सरकार बताए कि लोगों की जान माल की सुरक्षा के क्या उपाय किए हैं। साथ ही केन्द्र सरकार के अतिरिक्त सॉलिसिटर सत्येन्द्र सिंह राघव से कहा है कि वे रेलवे संपत्ति की सुरक्षा के लिए किए गए इंतजाम बताएं। मामले की अगली सुनवाई 29 मार्च को होगी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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