अदालत ने हेडली से संबधित याचिका खारिज की
सबाहुद्दीन अहमद द्वारा दायर याचिका का विरोध करते हुए विशेष सरकारी वकील उज्जवल निकम ने कहा कि हेडली अमेरिकी अदालत में पहले से आरोपित है, लिहाजा वह गवाह के रूप में सबूत नहीं दे सकता।
निकम ने आगे कहा कि यदि हेडली को भारत लाया भी जाता है तो उसके साथ एक आरोपित के रूप में व्यवहार किया जाएगा, न कि मुंबई हमले के गवाह के रूप में।
विशेष न्यायाधीश एम. एल. ताहिलियानी ने निकम की दलील को स्वीकारते हुए अहमद की याचिका खारिज कर दी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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