उपभोक्ता आयोग ने दिया बैंक को 11लाख रुपये हर्जाना देने का निर्देश

दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग के अध्यक्ष बरकत अली जैदी और सदस्य एम.एल.साहनी ने एसबीआई की डिफेंस कालोनी शाखा की खींचाई करते हुए कहा, "जब एक बैंकिंग संस्था पर लापरवाही का आरोप लगता है तो वह अपने दायित्व से नहीं बच सकती है। सेवा में लापरवाही के कारण हुए नुकसान की भरपाई के दायित्व से बैंक अपने-आप को नहीं बचा सकता।"

आयोग ने कहा, "वर्तमान मामले में इस लापरवाही को बैंक का ही एक हिस्सा माना गया है। इसलिए शिकायतकर्ता के नुकसान की भरपाई का दायित्तव बैंक का है।"

उपभोक्ता आयोग ने बैंक को सेवा में कमी की वजह से कंपनी को 11 लाख रुपये हर्जाना और मुकदमें के खर्चे के रूप में 10,000 रुपये देने का निर्देश दिया है।

जबकि इस मामले में बैंक की दलील थी की इस मामले में केवल चेक को भुनाया गया था और कंपनी की तरफ से भुगतान रोकने का कोई निर्देश नहीं दिया गया था।

गौरतलब है कि यह मामला वर्ष 2003 का है जब एक इतालवी कंपनी ने एसबीआई को सूचित किया था की उसने अपना चेक बुक खो दिया है और उस पर किसी तरह का भुगतान जारी नहीं होना चाहिए।

शिकायत के बावजूद बैंक ने छह चेक के माध्यम से 11 लाख रुपये का भुगतान जारी कर दिया था। जिसके बाद कंपनी ने उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया था।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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