विकलांगता कोटा लागू न करने वाले कॉलेजों को नोटिस
न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति अजीत भरिहोक की खंडपीठ ने शुक्रवार को इन कॉलेजों को नोटिस जारी करके 16 अप्रैल तक अपना जवाब देने को कहा।
इस सूची में भारती कॉलेज और लेडी हार्डिग मेडिकल कॉलेज भी शामिल हैं।
एक गैर सरकारी संगठन संभावना ट्रस्ट के वकील कोलिन गोंसाल्वेस ने कहा, "दिल्ली विश्वविद्यालय के केवल 39 कॉलेजों ने विकलांगता कोटे को पूरी तरह और 12 कॉलेजों ने इसे आंशिक तौर पर लागू किया जबकि 31 कॉलेजों ने इसे अभी तक नहीं लागू किया है।"
दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दाखिल करके मांग की गई थी कि इन कॉलेजों में शिक्षक पद के लिए विकलांगता कोटे को लागू किया जाए।
संभावना ट्रस्ट विकलांगों के कल्याण के लिए काम करता है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












Click it and Unblock the Notifications