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न्यायाधीशों की पदोन्नति संबंधी फाइलों से अनजान है न्याय मंत्रालय
सूचना का अधिकार कानून (आरटीआई) के तहत सुभाष चंद्र अग्रवाल द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में इसका खुलासा हुआ है। अग्रवाल ने मंत्रालय से उन न्यायाधीशों की सूची मांगी थी, जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश या फिर उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश/मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था और जिनकी फाइलें राष्ट्रपति भवन से कम से कम एक बार लौटाई गई थी।
अग्रवाल ने आरटीआई के तहत पदोन्नत किए गए न्यायाधीशों के नामों की सूची भी मांगी थी। जबाव में न्याय विभाग के अधिकारी रमेश अभिषेक ने कहा कि केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) ने आवेदक को सूचित किया कि इस प्रकार की सूची तैयार नहीं की गई है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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