सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की
रजिस्ट्री ने उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने की निर्धारित तारीख 12 मार्च के पहले ही यह याचिका दायर की है।
कानूनी याचिका में कहा गया है, "प्रस्तुत याचिका में याची की ओर से आरटीआई कानून की व्याख्या से संबंधित सार्वजनिक महत्व के कानून पर महत्वपूर्ण और बुनियादी सवाल खड़े किए जा रहे हैं।"
याचिका में कहा गया है, "पूरे सम्मानजनक तरीके से यह अर्ज किया गया है कि प्रस्तुत याचिका संविधान के तहत देश के प्रधान न्यायाधीश की स्थिति से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल खड़े कर रहा है। उच्च न्यायालय के फैसले ने देश के प्रधान न्यायाधीश की कार्यपद्धति की प्रकृति का पूरी तरह गलत विचार प्रस्तुत किया है।"
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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