दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देगा सर्वोच्च न्यायालय

नई दिल्ली, 7 मार्च (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय की रजिस्ट्री, दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करेगी, जिसमें देश के प्रधान न्यायाधीश के पद को सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून के दायरे में घोषित कर दिया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रजिस्ट्री की ओर से उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ 12 मार्च के पहले किसी भी समय याचिका दायर की जाएगी। फैसले को चुनौती देने की दो महीने की समय सीमा 12 मार्च को समाप्त होने वाली है।

अदालत के महासचिव एम.पी.भद्रन ने आईएएनएस को बताया, "हम अगले सप्ताह याचिका दायर कर सकते हैं।"

भद्रन ने कहा, " हमें 12 मार्च के पहले निश्चित रूप से किसी विकल्प पर निर्णय लेना है।"

ज्ञात हो कि 12 जनवरी को एक महत्वपूर्ण फैसले में दिल्ली उच्च न्यायालय की तीन सदस्यीय खण्डपीठ ने दो सितंबर को दिए एक आदेश को उचित ठहराया था। उस आदेश में दिल्ली उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने प्रधान न्यायाधीश के पद को सूचना का अधिकार कानून के दायरे में घोषित कर दिया था।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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