मप्र-छग कर्मचारियों का कैडर स्थानांतरण 30 जून तक
मिली जानकारी के अनुसार दोनों राज्यों के प्रशासकीय विभागों की सहमति के बाद राज्य की अदला-बदली करने के इच्छुक राज्य संवर्ग के आधिकारियों एवं कर्मचारियों को 30 जून तक इस सुविधा का लाभ मिलेगा।
मालूम हो कि वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश के विभाजन के बाद राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत राज्य अधिकारी व कर्मचारी के राज्य आवंटन आदेश जारी किए गए थे। उसके बाद यह स्थानांतरण की अवधि अप्रैल 2009 तक बढ़ाई गई थी। अब इसे 30 जून तक किया गया है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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