झारखण्ड में गठित होगा मानवाधिकार आयोग्
राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आईएएनएस को बताया, "राज्य में मानवाधिकार आयोग का गठन जरूरी है क्योंकि नक्सल-विरोधी अभियानों में मानवाधिकारों के उल्लंघन के कई मामले आ चुके हैं।"
अधिकारी ने कहा, "मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 के तहत हर राज्य को आयोग का गठन करना है। झारखण्ड के गठन के नौ वर्ष बाद भी यहां मानवाधिकार आयोग का गठन नहीं हो सका है।"
राज्य कैबिनेट ने बुधवार शाम आयोग गठित करने के सरकार के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी। राज्य सरकार जल्द ही इस आयोग की कार्यप्रणाली और इसके होने वाले अध्यक्ष के बारे में फैसला करेगी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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