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सज्जन कुमार को मिली अग्रिम जमानत

By Jaya Nigam
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Sajjan Kumar
नई दिल्ली । दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े दो मामलों में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को अग्रिम जमानत दे दी और कहा कि इससे मामले की जांच में कोई बाधा नहीं आएंगी।

न्यायमूर्ति ए. के. पाठक ने सज्जन और छह अन्य लोगों को 50-50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर अग्रिम जमानत दे दी। न्यायमूर्ति पाठक ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि याचिकाकर्ताओं को जमानत मिलने से जांच में बाधा पहुंचेगी।

सज्जन की अग्रिम जमानत नामंजूर

न्यायालय के 25 पन्नों के आदेश में कहा गया है, "घटना के 25 साल बाद याचिकाकर्ताओं को हिरासत में रखना न्यायसंगत नहीं होगा।" एक स्थानीय न्यायालय ने 17 और 23 फरवरी को कुमार के खिलाफ दो गैर जमानती वारंट जारी किए थे जो अब प्रभावी नहीं रहेंगे। पूर्व सांसद कुमार 17 फरवरी को वारंट जारी होने के बाद से लापता थे।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सज्जन कुमार और अन्य के खिलाफ दो मामलों में आरोप पत्र दाखिल किया था। इन सभी पर 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भीड़ को उकसाने का आरोप है। सिख विरोधी दंगों में दिल्ली में 3,000 से अधिक सिख मारे गए थे।

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