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सज्जन की अग्रिम जमानत नामंजूर

By Jaya Nigam
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Sajjan Kumar
नई दिल्ली । साल 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े मामलों के आरोपी कांग्रेस नेता सज्जन कुमार की अग्रिम जमानत याचिका सोमवार को एक जिला अदालत ने खारिज कर दी। सत्र न्यायाधीश पी.एस. तेजी ने आरोपों को गंभीर मानते हुए यह भी कहा कि उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार सुनवाई छह महीने के भीतर पूरी हो जानी चाहिए।

इससे पहले सीबीआई ने सज्जन की जमानत के बारे में कहा था कि यदि सज्जन कुमार को अग्रिम जमानत मिल गई तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। इसके विपरीत सज्जन कुमार के पक्ष में उनके वकील आई. यू. खान ने तर्क दिया कि यह मामला कई वर्षो से चल रहा है लेकिन याचिकाकर्ता ने कभी भी गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा, "इस संबंध में सज्जन कुमार के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है।"

दूसरी ओर सीबीआई के वकील ने कहा कि यह मामला बेहद संवेदनशील है और लोगों की भावनाओं से जुड़ा है। वकील ने कहा, "यद्यपि सज्जन कुमार के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि गवाह डरे-सहमे हैं और असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।"

सीबीआई ने उदाहरण दिया कि उसे इस मामले में एक गवाह का बयान दर्ज करने के लिए अमृतसर जाना पड़ा। कुमार के खिलाफ सीबीआई ने दो आरोप पत्र दाखिल किए हैं। पहला आरोप पत्र दिल्ली छावनी इलाके में पांच लोगों की हत्या से संबंधित है जबकि दूसरा सुल्तानपुरी क्षेत्र में दंगों के दौरान हुई कई लोगों की हत्याओं से संबंधित है।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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