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न्यायालय ने निष्कासित छात्र को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी
न्यायमूर्ति जी. एस. सिस्तानी ने न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में स्थित चंद्रशेखर आजाद सर्वोदय बाल विद्यालय के निष्कासन आदेश पर रोक लगाते हुए छात्र को परीक्षा में बैठने की सशर्त अनुमति दे दी।
न्यायालय के आदेश के मुताबिक याचिकाकर्ता छात्र केवल परीक्षा देने के लिए ही स्कूल के परिसर में प्रवेश कर सकता है। न्यायालय ने कहा, "याचिकाकर्ताको स्कूल में प्रधानाचार्य के कार्यालय में ही बैठकर परीक्षा देनी होगी और विद्यालय प्रशासन छात्र के लिए एक प्रवेश पत्र भी मुहैया कराएगा।"
गौरतलब है कि छात्र पिछले साल 22 अक्टूबर को स्कूल के सामने से रिक्शा से गुजर रही एक पूर्वोत्तर की लड़की को कथित रूप से छेड़ने में शामिल था।
इस घटना के बाद प्रशासन ने छात्र को स्कूल से निकाल दिया था। इसके बाद उसने निष्कासन को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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