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आम बजट : निजी करदाताओं को राहत, आयकर सीमा बढ़ी

By Staff
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मुखर्जी ने निजी करदाताओं के लिए निम्नलिखित आयकर सीमा का प्रस्ताव किया : एक लाख 60 हजार रुपये की वार्षिक आय कर से मुक्त रहेगी। एक लाख 60 हजार रुपये से पांच लाख रुपये तक की सालाना आय पर 10 फीसदी कर लगेगा। पांच से आठ लाख रुपये की सालाना आय पर 20 फीसदी और आठ लाख रुपये से ऊपर की आय पर 30 फीसदी कर लगेगा।

आयकर सीमा बढ़ाने से कुल 60 फीसदी करदाताओं को लाभ पहुंचेगा।

बजट में कहा गया है कि दीर्घकालिक इंफ्रास्टक्चर बांड्स में निवेश करने पर 20,000 रुपये तक की छूट मिलेगी। यह राहत आयकर अधिनियम की 80 सी धारा के तहत मिलने वाली 100,000 रुपये की राहत के अतिरिक्त होगी।

सरकार आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए अगले आकलन वर्ष से ज्यादा आसान प्रारूप "सरल 2" भी जारी करेगी। वेतनभोगी करदाता वर्तमान में आयकर रिटर्न-1 फार्म का इस्तेमाल करते हैं।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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