दिल्ली उच्च न्यायालय का सज्जन कुमार की याचिका पर शीघ्र सुनवाई से इंकार (लीड-1)
कुमार की ओर से उनके वकील ने कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश मदन बी.लोकुर और न्यायाधीश मुक्ता गुप्ता की खंडपीठ के समक्ष कहा कि मामले की शीघ्र सुनवाई करनी चाहिए। इस पर न्यायालय ने कहा कि मामला इतना महत्वपूर्ण नहीं है की इस पर जल्द सुनवाई की जाए।
उल्लेखनीय है कि एक स्थानीय अदालत ने सोमवार को यह कहते हुए कुमार की याचिका खारिज कर दी थी कि उनके खिलाफ लगे आरोप गंभीर हैं।
पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमार दो मामलों में आरोपी हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कुमार और अन्य दो के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए थे।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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