हरियाणा में सरकारी नौकरियों के लिए अविवाहित महिलाओं की उम्र सीमा बढ़ी
राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि इस आशय की एक अधिसूचना मुख्य सचिव उर्वशी गूलाटी ने जारी की।
गौरतलब है कि सरकारी नौकरियों में जाने के लिए विधवाओं, कानूनी तौर पर पति से अलग हो चुकी और पति के द्वारा परित्यक्त महिलाओं की अधिकतम उम्र सीमा पहले से ही 45 वर्ष है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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