प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को अवमानना का नोटिस
अवमानना का नोटिस जारी करते हुए न्यायमूर्ति एस.एन. भंडारी ने लाली से जानना चाहा कि प्रसार भारती के कामकाज के बारे में अदालत के पिछले आदेशों का पालन क्यों नहीं किया गया। उनसे आठ अप्रैल तक जवाब मांगा गया है।
अवमानना की याचिका जनहित याचिका केंद्र की ओर से दाखिल की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि लाली बोर्ड के सभी सदस्यों के साथ बैठक बुलाने के अदालत के आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं।
याचिकाकर्ताओं के वकील प्रशांत भूषण ने दलील दी कि लाली ने अदालत के सभी आदेशों का उल्लंघन किया है जिससे प्रसार भारती बोर्ड के कामकाज में असंतुलन और कमजोरी आई है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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