हल्दीराम के मालिक सहित 5 को उम्रकैद की सजा (लीड-1)
यहां की एक त्वरित अदालत ने बुधवार को अग्रवाल, तीन अन्य व्यक्तियों और भाड़े के हत्यारे गोपाल तिवारी को इस मामले में दोषी करार दिया था।
अग्रवाल ने वर्ष 2005 में एक चाय दुकान के मालिक की हत्या के लिए गोपाल तिवारी नामक एक भाड़े के हत्यारे को सुपारी दी थी। चाय की वह अस्थायी दुकान हल्दीराम द्वारा मध्य कोलकाता के बड़ाबाजार इलाके में खोली जाने वाली एक बड़ी मिठाई की दुकान के रास्ते में रोड़ा बनी हुई थी और चाय वाले ने अपनी दुकान हटाने से इंकार कर दिया था।
तिवारी और उसके तीन गुर्गो ने चाय दुकान के मालिक प्रमोद पर 30 मार्च, 2005 गोलियां बरसाई थी, जिससे वह घायल हो गया था। कोलकाता पुलिस के एक दल ने तिवारी को उसी वर्ष 22 मई को हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया था।
तिवारी द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर अग्रवाल को भी नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सात जून, 2005 को ब्रिटेन से लौटते ही गिरफ्तार कर लिया गया था।
सभी गिरफ्तार पांचों आरोपियों पर धारा 307, धारा 120बी और धारा 34 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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