मध्य प्रदेश में आईएएस अफसर सहित 7 के खिलाफ मामला दर्ज
भोपाल, 29 जनवरी (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग में लगभग पांच साल पहले ड्रग किट खरीद में हुए कथित घोटाले में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और तत्कालीन स्वास्थ्य आयुक्त डा. राजेश राजौरा सहित सात लोगों के खिलाफ लोकायुक्त संगठन ने मामला दर्ज किया है। पूर्व स्वास्थ्य संचालक डा. योगीराज शर्मा को भी आरोपी बनाया गया है।
लोकायुक्त संगठन के अनुसार कोटरा सुल्तानाबाद क्षेत्र में रहने वाले सुशील कुमार ने एक शिकायत में ड्रग किट खरीद में डा. राजौरा और डा. शर्मा के अलावा प्रदेश लघु उद्योग निगम ने अधिकारियों पर सांठगांठ कर 11 करोड़ 99 लाख रुपये का अधिक भुगतान किए जाने का आरोप लगाया था।
शिकायत में कहा गया था कि उप स्वास्थ्य केंद्रों के लिए ड्रग किट-ए, ड्रग किट-बी और आशा कार्यकर्ताओं की किट अशोक नंदा की फर्म मालवा ड्रग हाउस से खरीदे गए। इतना ही नहीं यह खरीद नियम विरूद्ध कर साढ़े नौ करोड़ रुपये का अग्रिम भुगतान कर दिया गया।
लोकायुक्त पुलिस महानिरीक्षक जी. पी. सिंह ने शुक्रवार को आईएएनएस को बताया कि सुशील कुमार की शिकायत की जांच में पाया गया कि तत्कालीन स्वास्थ्य आयुक्त डा. राजेश राजौरा, पूर्व स्वास्थ्य संचालक डा. योगीराज शर्मा और मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम ने अधिकारियों ने पद का दुरूपयोग करके भ्रष्ट व अवैधानिक तरीके से अशोक नंदा को लाभ पहुंचाया है। इसी आधार पर इन लोगों के खिलाफ प्रथम दृष्टया धारा 13(1) डी, 10(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं धारा 120 बी भारतीय दण्ड विधान के तहत अपराध घटित होना पाए जाने पर मामला दर्ज कर लिया गया है।
मालूम हो कि ड्रग किट वर्ष 2005-06 में खरीदी गई थी । इसमें गड़बड़ी की शिकायत सुशील कुमार ने जुलाई 2008 मे लोकायुक्त से की थी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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