राजस्थान में ऊर्जा संरक्षण निधि गठन
ऊर्जा विभाग द्वारा मुख्यमंत्री के अनुमोदन के उपरान्त राजस्थान राज्य ऊर्जा संरक्षण निधि नियम (2009) आज जारी कर दिए गए। इस निधि का उपयोग 'ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001' के प्रावधानों को लागू करने हेतु ऊर्जा के दक्ष उपयोग व इसके संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाने व सूचनाओं के प्रसारण, ऊर्जा संरक्षण क्षेत्र में किए गए अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने, पॉयलट व प्रदर्शन परियोजनाएं बनाने एवं उनका क्रियान्वित करने आदि कायरें हेतु किया जाएगा।
इस निधि के संचालन हेतु प्रमुख शासन सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय उच्च अधिकार प्राप्त समिति (स्टेट लेवल स्टेयरिंग कमेटी) का गठन किया गया है। इस समिति का मुख्य कार्य ऊर्जा संरक्षण निधि से ऊर्जा संरक्षण गतिविधियों के संचालन हेतु राज्य नामित अभिकरण, (राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम) को मार्गदर्शन व सहायता प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त यह समिति नामित अभिकरण द्वारा बनाए गए वार्षिक बजट का भी अनुमोदन करेगी।
राज्य अक्षय ऊर्जा निगम के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक नरेश पाल गंगवार ने बताया कि इस निधि के संचालन हेतु नियम बनाए जाने से राज्य में ऊर्जा के दक्ष उपयोग व इसके संरक्षण को अत्यधिक प्रभावी ढंग से प्रोत्साहित किया जा सकेगा।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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