शेख मुजीब के 2 हत्यारों ने की राहत की अपील
स्थानीय समाचार पत्र 'डेली स्टार' के मुताबिक, पांचो दोषियों द्वारा दायर की गई समीक्षा याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय में चल रही सुनवाई के दौरान बजलुल हुदा और ए.के.एम. मोहीउद्दीन अहमद ने अपने वकील के माध्यम से अदालत के सामने रियायत की अपील की।
अधिवक्ता अब्दुल्लाह-अल-मामून ने कहा कि उनके मुवक्किल लंबे समय से काल कोठरी में रह रहे हैं। इस लिहाज से वे अपनी करनी का दण्ड भुगत चुके हैं।
उन्होंने कहा कि दोनों 70 की उम्र को पार कर चुके हैं। यदि अदालत उनकी समीक्षा याचिका को खारिज करती है तो वह उन दोनों के लंबे समय तक कष्ट झेलने और उनकी उम्र पर विचार करते हुए मौत की सजा के बजाय किसी अन्य तरह की सजा दे सकती है।
गौरतलब है की इन दोनों के अलावा सईद फारुक रहमान, सुल्तान शहरयार राशिद खान और मोहीउद्दीन अहमद को भी मौत की सजा सुनाई गई है।
गौरतलब है कि शेख मुजीबुर्ररहमान और उनके परिवार के अधिकांश सदस्यों की 15 अगस्त 1975 में हुए तख्तापलट के दौरान हत्या कर दी गई थी। तख्तापलट में कई तत्कालीन और पूर्व सैन्य अधिकारी शामिल थे।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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